anticipatory bail: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

 

अधिवक्ता नजीब शेख की सफल दलील,
खामगांव जिला एवं सत्र न्यायालय का आदेश

अकोला: शेगांव में एक युवक द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज अपराध के आरोपी को, अधिवक्ता नजीब शेख की दलील को स्वीकार करते हुए, खामगांव जिला एवं सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत मंजूर की है।मिली जानकारी के अनुसार, अकोला के अकोट फैल थाने के अंतर्गत आने वाले नायगांव निवासी शेख जाफर शेख बब्बू कुरैशी ने 9 नवंबर 2025 को शेगांव के मुस्लिम कब्रिस्तान में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इस मामले में 11 नवंबर 2025 को मृतक के भाई शेख साबिर शेख बब्बू कुरैशी ने शेंगाव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।शिकायत में बताया गया कि मृतक शेख जाफर ने लगभग एक वर्ष पहले अपने साले मोहसिन अनीस कुरैशी तथा चचेरे साले रईस शकील कुरैशी (दोनों निवासी संजय नगर, नायगांव, अकोला) के साथ मिलकर अकोटफैल में दूध डेयरी शुरू की थी। व्यवसाय के दौरान उनके बीच विवाद उत्पन्न हुए।आरोप है कि 3 नवंबर और 7 नवंबर को आरोपी मोहसिन, शकील और रईस ने मृतक से डेयरी की चाबियाँ छीन लीं और उसकी पिटाई की। मृतक के निवेश किए गए  ढाई लाख रुपये वापस न मिलने और लगातार हो रहे उत्पीड़न से तंग आकर वह 8 नवंबर को घर से निकल गया और 9 नवंबर को आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से एक चिट्ठी भी मिली थी।शिकायत के आधार पर शेंगाव पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108(3)(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गिरफ्तारी के डर से आरोपी शेख मोहसिन ने अधिवक्ता नजीब शेख के माध्यम से खामगांव सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्ज़ी दाखिल की।सुनवाई के बाद, खामगांव सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति  जी. बी. जाधव ने आरोपी मोहसिन कुरैशी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता नजीब शेख ने की।
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