स्थानीय निकाय चुनाव कि रहा हुई आसान,चार महीने में कराएं चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश,

महानगरपालिका चुनावों को मिली हरी झंडी



मुंबई/नई दिल्ली-स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों  आखिरकार अंतिम रूप दिया गया है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगले चार महीनों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इसके कारण, विभिन्न नगरपालिकाओं, जिला परिषद, पंचायत समिटिस, नगर पंचायत चुनावों के चुनाव के लिए एक ग्रीन लालटेन प्राप्त किया गया है, जिसमें मुंबई-पुन भी शामिल है, जिसे लगभग पांच वर्षों तक रखा गया है। वर्तमान में, प्रशासक विभिन्न स्थानीय स्व -सरकारी संगठनों पर राजा है।

लंबे समय से अटके स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगले चार महीनों के भीतर चुनाव कराए जाएं। इस फैसले से मुंबई, पुणे समेत कई महानगरपालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पंचायतों के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, जो लगभग पांच वर्षों से लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा, "क्या आप चुनाव कराना ही नहीं चाहते?" कोर्ट ने चुनाव रोकने का कोई ठोस कारण न पाते हुए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते चुनाव टलते रहे। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए और ओबीसी आरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। अब यह देखना होगा कि चुनाव आयोग कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कितनी जल्दी चुनाव प्रक्रिया शुरू करता है।

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