मतदान केंद्र क्षेत्र में विभिन्न प्रतिबंध,जिला दंडाधिकारी अजित कुंभार ने जारी किए आदेश
अकोला- विधानसभा चुनाव में अकोला जिले के पांच निर्वाचन क्षेत्रों के लिए। 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी. अत: अकोला जिला. 20 नवंबर को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. इस संबंध में जिलाधिकारी अजीत कुम्हार ने आदेश जारी कर दिया है. मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी, आचार संहिता, कानून व्यवस्था टीम प्रमुख, चुनाव सुरक्षा कर्मचारियों को छोड़कर अन्य को मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट मतदान केंद्र में लाने की अनुमति नहीं है।इस समय अवैध भीड़ एक साथ करना एवं प्रचार सभा आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा। जब मतदान दल मतदान केन्द्र पर पहुंचेंगे तो मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पत्र जैसे मतदाता क्रम संख्या, केंद्र आदि केवल श्वेत पत्र पर जारी कर सकते हैं। इस पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए. ऐसे टिकट मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में नहीं बांटे जा सकते.चुनाव ड्यूटी पर लगे वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। मतदाताओं, उम्मीदवारों और उनके चुनाव मतदान प्रतिनिधियों के अलावा, केवल चुनाव आयोग से प्राधिकरण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अन्य को प्रवेश से रोक दिया गया है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदाताओं को रिश्वत देना, अनुचित दबाव डालना, डराना-धमकाना, प्रतिरूपण करना और प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को ले जाने के लिए वाहन का उपयोग करना अपराध है। इसे रोकने के लिए टैक्सी, कार, ट्रक, रिक्शा, मिनी बस, वैन, स्कूटर आदि पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान के दिन पहचान पत्र वितरण स्थल या मतदान केन्द्र के आसपास पोस्टर, झंडे, चिन्ह, प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं कर सकते इस पर भी पाबंदी रहेंगी।जिस व्यक्ति को सरकारी सुरक्षा दी गई है उसके सुरक्षाकर्मियों को केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव एजेंट या पोलिंग एजेंट के रूप में नियुक्त करना निषिद्ध है जो सरकारी या निजी सुरक्षा गार्ड है। मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी, आचार संहिता, कानून व्यवस्था टीम प्रमुख, चुनाव सुरक्षा कर्मचारियों को छोड़कर अन्य को मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट मतदान केंद्र में लाने की अनुमति नहीं है।
इन पर नही रहेंगी पाबंदी
पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल वाहन, एम्बुलेंस, दूध वैन, जल आपूर्ति वाहन, अग्निशमन वाहन, पुलिस, बिजली, चुनाव कर्मचारी वाहन निषिद्ध नहीं हैं। निर्धारित रूट पर चलने वाली बसों पर कोई रोक नहीं है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जाने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं है। विकलांग, बीमार व्यक्तियों को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए निजी वाहनों या चुनाव रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नामित वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।